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अतिथि अध्यापकों के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फ़ैसला

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गेस्ट टीचेर्स से सम्बंधित याचिका पर फैसला ६ अप्रैल को आया है। आज सुबह 10:00 बजे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गेस्ट टीचेर्स को रेगुलर भर्ती में स्टेट से छुट और साक्षात्कार में २४ अंक नहीं दी जा सकते .इस फैसले से हरियाणा में अलग अलग जिलो में काम कर रहे लगभग १५००० टीचर्स का भविष्य प्रभावित होगा।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने आज बहुचर्चित गेस्ट टीचर्स मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. फैसले के मुताबिक हरियाणा के सरकारी स्कूल्स में पिछले कुछ वर्षो से काम कर रहे लगभग 15000 गेस्ट टीचर्स को अब सरकारी नोकरी पाने में विशेष सुविधाए नही मिलेंगी.गोरतलब है कि पिछले साल हरियाणा में जब टीचर्स की हजारो वकेन्सी निकली थी तब सरकार ने अनुबंध पर काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को रेगुलर भरती में विशेष छूट देने का ऐलान किया था.इसके अनुसार इनको रेगुलर भरती में अप्लाए करने के लिए स्कुल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने से छूट,साक्षात्कार में एक महीने के अनुभव का एक अंक व अधिकतम 24 अंक दिए जाने थे.सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्कुल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास उम्मीदवारों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में याचिका डाल दी.इस याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर आधारित डिविजन बेंच ने सुनवाई की.बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनकर 16 फ़रवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज कोर्ट में सुना दिया गया.कोर्ट के इस फैसले से गेस्ट टीचर्स की अब सरकारी सेवा में एंट्री मुश्किल हो गई है.अब वो अपने आपको आम बेरोजगारों की तरह कतार में खड़ा महसूस करेंगे.

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